देवली उपखण्ड के राजमहल में ग्राम न्यायालय न्यायाधीश हर्ष मीणा एवं तालुका विधिक सेवा समिति देवली की अध्यक्षता में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर के दौरान न्यायाधीश द्वारा उपस्थित ग्रामीणों को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति का परिचय करवाते हुए महत्त्व एवं उद्देश्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को बाल विवाह रोकथाम के साथ-साथ बाल विवाह के दुष्परिणाम, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, सरकार की ओर से गरीब व्यक्ति, बच्यों, महिलाओं एवं पात्र व्यक्तियों को मिलने वाली निःशुल्क विधिक सहायता, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, प्ली बारगेनिंग तथा राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
न्यायाधीश ने बताया कि 14 दिसम्बर को सम्पूर्ण राजस्थान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बैंक से संबंधित प्रकरण, धन वसूली, फौजदारी, सिविल, वैवाहिक, भरण पोषण एवं राजस्व श्रेणी के समस्त राजीनामा योग्य प्रकरणों को लोक अदालत में रखवाकर राजीनामा से निस्तारित करवाया जाता है। लोक अदालत की भावना से निस्तारित प्रकरण में किसी भी पक्षकारान का न जीत होती है न ही हार होती है बल्कि शीघ्र एवं सस्ता न्याय उपलब्ध होता है। अतः राजीनामा योग्य अधिकाधिक प्रकरणों को लोक अदालत की भावना से निस्तारित करवाकर लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। शिविर में रीडर मजन लाल मीणा सचिव बृजमोहन शर्मा सहित ग्रामीण उपस्थित रहे।