राजकीय महाविद्यालय देवली में राजस्थान राज्य महिला नीति-2021 के प्रावधानों के तहत महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न एक्ट, दहेज प्रथा 1986, महिलाओं के संपत्ति के विधिक अधिकारों से संबंधित कानूनी जानकारी के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अधिवक्ता एवं प्राचार्य प्रोफेसर पूरणमल वर्मा द्वारा किया गया। प्राचार्य ने अपने उद्बोधन में छात्राओं को सामान्य शिक्षा के साथ-साथ कानूनी जानकारी होना अनिवार्य बताया। स्त्रियों को को अपने विधिक अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। मुख्य वक्ता अधिवक्ता रनजीत सिंह ने अपराध से क्या तात्पर्य है, अजमेर रेप कांड के परिणामों से शिक्षा देने स्त्रियों के विभिन्न विधिक नियमों की व्यावहारिक जानकारी प्रदान की। व्यावहारिक स्तर पर मुकदमों में किस प्रकार की परेशानियों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है जैसी महत्वपूर्ण जानकारी छात्राओं से साझा की। कार्यक्रम का संचालन महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. ज्योति गुप्ता ने किया एवं धन्यवाद महिला प्रकोष्ठ सदस्य डॉ. वंदना यादव द्वारा किया गया। कार्यशाला में महिला प्रकोष्ठ सदस्य डॉ. प्रियंका जैन ने सक्रिय भागीदारी अदा की एवं डॉ राजेंद्र प्रसाद, मनीष नैनवाल ने अपनी उपस्थिति दर्ज की।